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सिपाही सहित रिटायर दरोगा के वारंट जारी

Sun, 16 Oct 2022 12:13 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 16 Oct 2022 12:13 AM IST
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warrent issued against retired sub inspecter and constable
मैनपुरी। बिजली के तार चोरी के मुकदमे में अदालत में गवाही देने के लिए नहीं आने पर रिटायर दारोगा और सिपाही के खिलाफ स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने वारंट जारी किए हैं। वारंट तामील कराने के लिए संबंधित जिलों के एसपी को भेजे गए हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है।
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थाना घिरोर में बिजली विभाग के जेई प्रवीण कुमार ने नौ सितंबर 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि गढ़िया फैजपुर से रतवा के बीच के आठ तथा नगला कमेटी के आठ बिजली के खंभों से चोरों ने बिजली के तार काटकर चुरा लिए हैं। पुलिस की जांच के बाद नगीन खां निवासी आलीपुर खेड़ा थाना भोगांव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई। नगीन खां की बाद में जमानत मंजूर हो गई। 20 जनवरी 2010 को जेई की गवाही अदालत में होने के बाद कोई गवाह गवाही देने के लिए अदालत में नहीं आया।
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शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने कोर्ट में बताया कि रिपोर्ट लिखने वाला सिपाही विनोद कुमार कासगंज में डायल 112 में तैनात है। जबकि विवेचना करने वाले दरोगा रामशंकर पाल रिटायर होने के बाद डेरापुर कानपुर में रहे रहे हैं। उनकी गवाही नहीं होने से मुकदमा लंबित है। स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने दोनों के वारंट जारी करके संबंधित जिलों के एसपी को तामील कराने के लिए भेजे हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय कर दी है।
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