{"_id":"66e50aa882ea89eed90f168f","slug":"vigilance-could-not-present-evidence-against-the-joint-education-director-2024-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP News: संयुक्त शिक्षा निदेशक के खिलाफ विजिलेंस प्रस्तुत नहीं कर सकी साक्ष्य, गिरफ्तारी को हो चुके हैं 27 दिन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP News: संयुक्त शिक्षा निदेशक के खिलाफ विजिलेंस प्रस्तुत नहीं कर सकी साक्ष्य, गिरफ्तारी को हो चुके हैं 27 दिन
Sat, 14 Sep 2024 09:31 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 14 Sep 2024 09:31 AM IST
सार
रिश्वतखोरी के आरोप में संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा के खिलाफ विजिलेंस टीम दूसरी सुनवाई में भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी है। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
विज्ञापन
रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए आगरा के संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा के मामले में शुक्रवार को विजिलेंस कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई। विजिलेंस टीम की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
शिक्षक का वेतन जारी करने के नाम पर तीन लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस टीम ने आरपी शर्मा को 17 अगस्त को जेल भेजा था। विजिलेंस की तरफ से स्टेनो के ऑडियो को कार्रवाई का आधार बताया था। उच्च शिक्षा जांच समिति के सामने स्टेनो देवेंद्र वर्मा ऑडियो में अपनी आवाज न होने का बयान दे चुके हैं।
उन्होंने ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की थी। न्यायालय ने विजिलेंस टीम से साक्ष्य मांगे, तो टीम ने कुछ समय मांगा। इस पर न्यायालय ने विजिलेंस टीम को अगली सुनवाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिक्षक का वेतन जारी करने के नाम पर तीन लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस टीम ने आरपी शर्मा को 17 अगस्त को जेल भेजा था। विजिलेंस की तरफ से स्टेनो के ऑडियो को कार्रवाई का आधार बताया था। उच्च शिक्षा जांच समिति के सामने स्टेनो देवेंद्र वर्मा ऑडियो में अपनी आवाज न होने का बयान दे चुके हैं।
विज्ञापन
उन्होंने ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की थी। न्यायालय ने विजिलेंस टीम से साक्ष्य मांगे, तो टीम ने कुछ समय मांगा। इस पर न्यायालय ने विजिलेंस टीम को अगली सुनवाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
विज्ञापन