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पंचायत चुनाव 2021: आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट के फैसले से कहीं खुशी तो कहीं मायूसी

Mon, 15 Mar 2021 04:50 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 15 Mar 2021 04:50 PM IST
सार

  • अब वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए होगा आरक्षण, तैयारियों में जुटा पंचायतीराज विभाग 

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up panchayat election 2021: reservation will be decided again in kasganj district
पंचायत चुनाव

विस्तार

पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण की सूची पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाकर नए सिरे से आरक्षण निर्धारण करने के आदेश से कासगंज जिले में कहीं खुशी तो कहीं मायूसी के हालात हैं। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद पंचायतीराज विभाग ने नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग शासन की गाइडलाइन आने का इंतजार कर रहा है। 

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतीराज विभाग ने जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए प्रस्तावित सूची तैयार करके आपत्ति मांगी थीं। शासन ने 11 फरवरी 2021 को शासनादेश जारी कर 1995 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण निर्धारण करने के आदेश दिए थे। 
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इसके बाद नया शासनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन आरक्षण निर्धारित करते समय 1995 को ही मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण निर्धारित कर दिया गया। ऐसे में चुनाव लड़ने की आस लगाए बैठे तमाम दावेदार मायूस हो गए थे। 

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जिला पंचायत सदस्य के 23 पद
विभाग द्वारा मांगी गईं आपत्तियों पर जिला पंचायत सदस्य के 23 पद पर 11, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 579 पद पर 6 एवं ग्राम प्रधान के 423 पदों पर 557 आपत्तियां दर्ज कराई गई। विभाग ने इन आपत्तियों का निस्तारण कर सूची जारी करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने से अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी। 

कोर्ट ने अपने फैसले में आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से आरक्षण जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद से ऐसे दावेदार जिनके आरक्षण मनमाफिक नहीं हो सके वे खुश नजर आ रहे हैं। वही जिन दावेदारों के आरक्षण मनमाफिक हो गए थे वे अब चिंतित नजर आने लगे हें। उनको डर सता रहा है कि कहीं नए सिरे से आरक्षण होने से कहीं उनका आरक्षण न बदल जाए।

जिला पंचायतराज अधिकारी श्रीकांत यादव ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अब नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। इसके लिए शासनादेश का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही शासनादेश आएगा आरक्षण प्रकिया शुरू कर दी जाएगी। 

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