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पंचायत चुनाव: मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो परेशान न हों, निर्वाचन आयोग ने दिए हैं ये 18 विकल्प
Mon, 19 Apr 2021 12:03 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 19 Apr 2021 12:03 AM IST
सार
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र की बाध्यता खत्म करते हुए कुल 18 अभिलेखों के विकल्प दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तब भी मतदाता वोट डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के रूप में 18 अभिलेखों के विकल्प दिए हैं। इनमें से कोई भी अभिलेख दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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मैनपुरी जिले में सोमवार को होने वाले मतदान में पहचान पत्र को लेकर मतदाता परेशान हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि बिना मतदाता पहचान पत्र के वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं। ऐसे मतदाताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र की बाध्यता खत्म करते हुए कुल 18 अभिलेखों के विकल्प दिए हैं। इन अभिलेखों में से किसी एक का भी प्रयोग कर मतदाता अपनी पहचान की पुष्टि करवा सकेंगे। इसके बाद उन्हें मतदान का अवसर मिल सकेगा।
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परिवार का मुखिया कर सकेगा सदस्यों की पहचान
पहचान पत्र के तौर पर मान्य किए गए अभिलेखों में कोई अभिलेख जैसे राशन कार्ड, किसान बही, फोटोयुक्त बैंक खाता पासबुक परिवार के मुखिया के नाम का है तो वह परिवार के सदस्यों की पहचान भी कर सकेगा। बशर्ते सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंचना होगा।
ये हैं पहचान के लिए 18 अभिलेख
-भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र
-आधार कार्ड
-पासपोर्ट
-ड्राइविंग लाइसेंस
-आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
-राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
-बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
-फोटोयुक्त बैनामा या पट्टा अभिलेख
-फोटोयुक्त किसान बही
-फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
-फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
-फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
-फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र
-फोटोयुक्त मनरेगा जॉब कार्ड
-श्रम विभाग का बीमा स्मार्ट कार्ड
-सांसद और विधायकों को जारी पहचान पत्र
-राशन कार्ड
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/सीडीओ ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में 18 अभिलेखों का विकल्प दिया है। इन अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत कर मतदाता अपनी पहचान का प्रमाण दे सकेगा।
पहचान पत्र के तौर पर मान्य किए गए अभिलेखों में कोई अभिलेख जैसे राशन कार्ड, किसान बही, फोटोयुक्त बैंक खाता पासबुक परिवार के मुखिया के नाम का है तो वह परिवार के सदस्यों की पहचान भी कर सकेगा। बशर्ते सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंचना होगा।
ये हैं पहचान के लिए 18 अभिलेख
-भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र
-आधार कार्ड
-पासपोर्ट
-ड्राइविंग लाइसेंस
-आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
-राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
-बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
-फोटोयुक्त बैनामा या पट्टा अभिलेख
-फोटोयुक्त किसान बही
-फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
-फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
-फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
-फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र
-फोटोयुक्त मनरेगा जॉब कार्ड
-श्रम विभाग का बीमा स्मार्ट कार्ड
-सांसद और विधायकों को जारी पहचान पत्र
-राशन कार्ड
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/सीडीओ ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में 18 अभिलेखों का विकल्प दिया है। इन अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख प्रस्तुत कर मतदाता अपनी पहचान का प्रमाण दे सकेगा।