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आगरा: पार्टी दफ्तरों के बाहर भीड़ पर पाबंदी, अंदर 100 लोगों की अनुमति, उल्लंघन पर होगा मुकदमा

Sat, 15 Jan 2022 12:06 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 15 Jan 2022 12:06 AM IST
सार

किसी भी पार्टी दफ्तर के अंदर बैठक में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। बाहर भीड़ इकठ्ठा नहीं होगी। भीड़ नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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up election 2022 crowd not allowed outside political party offices in agra
आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चुनावी मौसम में जनसभा, रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध है। अब पार्टी दफ्तरों के बाहर भी भीड़ इकठ्ठा करने पर पाबंदी होगी। दफ्तर के अंदर बैठक के लिए भी महज 100 लोग ही अनुमन्य होंगे। कोरोना संक्रमण और आचार संहिता के मद्देनजर भीड़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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रैलियों पर रोक के बाद आगरा जिले में राजनीतिक दलों के कार्यालय ही चुनाव के लिए वार रूम बन गए हैं। सुबह से शाम तक पार्टी के दफ्तरों में जमघट लग रहा है। टिकट के दावेदार समर्थकों का हुजूम लेकर पहुंच रहे हैं। 
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रैलियों पर प्रतिबंध, डिजिटल होगा प्रचार
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि किसी भी पार्टी दफ्तर के अंदर बैठक में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। बाहर भीड़ इकठ्ठा नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफआईआर कराई जाएगी। रैलियों और सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे में सिर्फ डिजिटल व वर्चुअल माध्यम से प्रचार किया जा सकता है।

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जनसंपर्क के लिए पांच लोगों को अनुमति
प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क में सिर्फ पांच लोगों के जाने की अनुमति है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता उल्लंघन की जांच के लिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में तीन-तीन स्टेटिक टीम लगाई हैं।

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तीन शिकायतें आईं, दो एफआईआर 
आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभारी एवं एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन की कुल तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें दो मामलों में एफआईआर हो चुकी है। एक मामले की जांच चल रही है। एक एफआईआर बिना अनुमति सभा करने की रकाबगंज थाने में और दूसरी अनुमति से अधिक लोगों को बुलाने की हरीपर्वत थाने में दर्ज हुई है। 

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