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अनलॉक: 21 जून से आधी क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट, आगरा में रात्रि कर्फ्यू में दो घंटे की छूट
Wed, 16 Jun 2021 10:30 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Wed, 16 Jun 2021 10:30 AM IST
सार
आगरा में 21 जून से आधी बैठक क्षमता और कोविड हेल्प डेस्क के साथ शहर के सभी रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि हेल्प डेस्क अनिवार्य है।
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रेस्टोरेंट की सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
संक्रमण घटते ही कोरोना कर्फ्यू में रियायतें बढ़ गईं हैं। आगामी 21 जून से सभी रेस्टोरेंट खुलेंगे। एक बार में 50 फीसदी लोग बैठ सकेंगे। आधी क्षमता से रेस्टोरेंट खोलने के अलावा सभी रेहड़ी संचालक, पार्क व स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को सामान बेचने की छूट होगी। रात्रि कर्फ्यू में भी दो घंटे की अतरिक्त छूट दी गई है।
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राज्य सरकार से प्राप्त अनलॉक की नई गाइडलाइंस के बाद मंगलवार को जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने यह निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने बताया नए नियम 21 जून से लागू होंगे। शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक शनिवार व रविवार का सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रहेगा। फिलहाल इसमें कोई छूट नहीं है। उन्होंने कहा, रेस्टोरेंट में कुल बैठक क्षमता के सापेक्ष 50 फीसदी ग्राहक ही बैठ सकेंगे। दो गज की दूरी, मास्क व सैनिटाइजेशन के अलावा प्रत्येक रेस्टोरेंट में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य होगी।
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रात 9 बजे बंद होंगे बाजार
शाम सात बजे की बजाय अब रात नौ बजे बाजार बंद होंगे। रात्रि कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। पहले शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू था। जिसमें 21 जून से दो घंटे की छूट बढ़ेगी।
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स्मारक खुलने के बाद होगा निर्णय
- बुधवार से ताजमहल सहित सभी स्मारक खुल जाएंगे। स्मारकों में पर्यटकों की स्थिति की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन शनिवार और रविवार सप्ताहांत कर्फ्यू के संबंध में कोई निर्णय लेगा। जिलाधिकारी ने कहा, स्मारक खुल जाने के बाद आगे सप्ताहांत कर्फ्यू की समीक्षा की जाएगी।
सिनेमा, क्लब, स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद
- शहर में सभी सिनेमा हाल, जिम, फिटनेस व अन्य क्लब, स्वीमिंग पूल और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। शादी समारोह में अधितम 25 मेहमान और शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
सप्ताहांत कर्फ्यू में ये छूट
- सब्जी, फल, दूध और बेकरी की दुकानें खुलेंगी।
- अस्पताल, मेडिकल स्टोर, लैब पर कोई रोक नहीं।
- औद्योगिक निर्माण की सभी इकाईयां खुली रहेंगी।
- मालवाहक व सभी तरह ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रहेंगी
- ई-कॉमर्स, होम डिलवरी सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं।
- कीटनाशक, कृषि यंत्र, बीज व आबकारी दुकानें खुलेंगी।
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