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अनलॉक-4: जिला प्रशासन ने जारी की गाइड लाइन, मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरूरी, इनसे हटेगा प्रतिबंध

Tue, 01 Sep 2020 12:08 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Tue, 01 Sep 2020 12:08 AM IST
सार

डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे। आगामी 21 सितंबर से सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च में धार्मिक गतिविधियों की
इजाजत होगी। सभी तरह के ट्रेनिंग सेंटर, आईटीआई, ऑनलाइन सेंटर खोले जाएंगे। 

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Unlock 4.0 Guidelines For Agra
आगरा कलक्ट्रेट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में 21 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की छूट होगी। परास्नातक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान, कौशल एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद सोमवार को डीएम प्रभु एन सिंह ने आदेश जारी किए हैं।
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डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे। आगामी 21 सितंबर से सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च में धार्मिक गतिविधियों की इजाजत होगी। सभी तरह के ट्रेनिंग सेंटर, आईटीआई, ऑनलाइन सेंटर खोले जाएंगे।
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कक्षा नौ से 12वीं तक छात्र स्कूल में शिक्षकों से विषय संबंधित परामर्श लेने जा सकेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में परास्नातक व पीएचडी शोधार्थियों को जाने की छूट होगी। तकनीकी, व्यवसायिक एवं प्रयोगशाला संबंधी कार्य किए जा सकेंगे। 

मैरिज होम में 100 लोगों की होगी अनुमति
21 सितंबर के बाद शादी, अंत्येष्टि व अन्य समारोह में 100 लोगों को जाने की अनुमति होगी। शादी के लिए मैरिज होम बुक किए जा सकेंगे। मैरिज होम की बुकिंग पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। एडीएम वित्त योगेन्द्र कुमार ने कहा इसके लिए 21 सितंबर को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होंगे। 

मास्क और उचित दूरी अनिवार्य
डीएम ने कहा जिन जगहों पर छूट दी गई है वहां सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं होने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 
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