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Agra News: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सजा

Sat, 20 Jan 2024 05:09 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 20 Jan 2024 05:09 PM IST
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Two years imprisonment to the man guilty of molesting a woman
महिला से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सजा
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जिला जज ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में छह साल पहले खेत पर गई एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को जिला जज सुधीर कुमार ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

घिरोर की रहने वाली एक महिला पति से विवाद के बाद ससुराल से मायके आकर घिरोर में किराए के मकान में रहने लगी थी। वह एक सरकारी स्कूल में खाना बनाती थी। 23 अप्रैल 2018 की शाम को वह शौच करने के लिए खेत पर गई थी। खेत के पास पहले से मौजूद मुनेश कुमार निवासी मोहल्ला शाक्यान थाना घिरोर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला के भाई ने 24 अप्रैल को थाना घिरोर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके मुनेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, पीड़ित महिला सहित गवाहों ने मुनेश केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर मुनेश को महिला के साथ छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला करने का दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा तथा एडीजीसी विक्रम सिंह कश्यप ने अपराध को देखते हुए सजा देने की दलील दी। जिला जज सुधीर कुमार ने दो साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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