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Agra News: हत्या कर सबूत मिटाने के दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत

Thu, 20 Jul 2023 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 20 Jul 2023 11:50 PM IST
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Two accused of killing and erasing evidence did not get bail
कासगंज। विशेष न्यायाधीश,एसी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने हत्या कर सबूत मिटाने के दो आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कासगंज क्षेत्र के मोहल्ला नवाब अशोक नगर निवासी महादेवी का बेटा चमन प्रकाश बस्ती के ही निवासी साहिल का ट्रैक्टर चलाता था और उन्हीं के घर रह रहा था। चमन ने कई बार साहिल से अपनी मजदूरी मांगी तो टाल मटोल कर देता था। 21 मई 2023 को उसकी मारपीट कर हत्या कर दी और उसके शव को ट्राली के नीचे छिपा दिया। सूचना पर महादेवी वहीं पहुंची तो अपने पुत्र का शव पड़ा देखा। इस मामले में साहिल व उसके भाई वसीम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए अपराध को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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