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रुकिए जरा: कार खरीदने से पहले परिवहन विभाग को बताना होगा खड़ी कहां करेंगे ? देना पड़ेगा शपथ पत्र, नहीं तो...

Thu, 01 Jun 2023 09:26 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 01 Jun 2023 09:26 AM IST
सार

आगरा में कार खरीदने से पहले परिवहन विभाग को बताना होगा कि इसे कहां खड़ी करेंगे ? इसके लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। 

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transport department has to tell where to park Before buying car in TTZ in Agra
रुकिए जरा: कार खरीदने से पहले परिवहन विभाग को बताना होगा खड़ी कहां करेंगे ?

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में शोरूम से कार तो खरीद ली लेकिन संभागीय परिवहन विभाग को बताया ही नहीं कि कार खड़ी कहां करेंगे। जी हां हम बात कर रहे हैं टीटीजेड (ताज ट्रेपेजियम जोन) में लागू उस नियम की जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। टीटीजेड में नया वाहन खरीदने के समय एक शपथपत्र संभागीय परिवहन विभाग में जमा करना होता है। शपथपत्र में वाहन स्वामी को वाहन खड़ा करने का स्थल बताना होता है।

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सात साल पहले टीटीजेड की 35वीं बैठक में नए वाहन खरीद को लेकर नियम बनाया गया था। इसमें तय किया गया कि दो और चार पहिया वाहन के पंजीकरण के समय वाहन स्वामी को एक शपथपत्र देना होगा, जिसमें उसे वाहन खड़ा करने के स्थान की जानकारी देनी होगी।

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पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा नियम 

सात सालों में (एक जनवरी 2016 से 31 मई 2023 तक) 89.591 चारपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। महज 10 फीसदी वाहन स्वामियों ने ही शपथपत्र जमा कराए हैं। आरटीओ की तरफ से शपथपत्र का सत्यापन भी नहीं कराया गया है, इस वजह से शपथपत्र लगाने का नियम पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा है।

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घरों के बाहर खड़े करते हैं वाहन

कई कॉलोनियों में चार पहिया वाहन खड़े करने की समस्या बनी हुई है। घरों के अंदर खड़े करने के स्थान पर बाहर सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। यह समस्या गेट बंद कॉलोनियों में अधिक है। वहां वाहन खड़ा करने के लिए अलग से पार्किंग स्थल नहीं होता है।

एक कार को चाहिए 110 वर्ग फुट जगह

एक छोटी कार की लंबाई करीब 3445 एमएम और चौड़ाई 1515 एमएम होती है। इस हिसाब से पार्किंग के लिए करीब 96 वर्ग फुट स्थान चाहिए। जबकि बड़े वाहनों के लिए 110 वर्ग फुट का स्थान पार्किंग के लिए चाहिए होती है। अब करीब 89,591 चार पहिया और 5 लाख से अधिक दो पहिया वाहन पिछले साल में बिके है। 

इस हिसाब से हर वाहन के लिए 110 वर्ग फुट स्थान माना जाए, तो इन वाहनों के लिए 99 लाख वर्ग फुट स्थान पार्किंग का होना चाहिए। आरआई देवदत्त शर्मा बताते है कि एक मानक पार्किंग 110 वर्ग फुट की मानी गई है। इस हिसाब से इतने वाहनों के लिए 99 लाख वर्ग फुट स्थान खड़ा करने के लिए चाहिए।

सात वर्षों में बिक्री-

  • दो पहिया 5,33,386
  • चार पहिया 89,591
  • तीन पहिया 10,575

डीलर की है जिम्मेदारी 

एआरटीओ (प्रशासन) एके सिंह ने बताया कि नया वाहन खरीदने पर शपथ पत्र जमा कराने का नियम है। अब वाहन डीलर से पंजीकरण होता है, यह जिम्मेदारी उनके पास है। शपथपत्र जमा कराने का निर्देश दिया जाएगा। पार्किंग स्थल की जांच प्रवर्तन दल करता है।

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