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Agra News: यातायात नियम तोड़ने पर 294 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित
Tue, 22 Sep 2026 02:26 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:26 AM IST
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आगरा। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर आरटीओ ने सख्त कार्रवाई की है। फरवरी से सितंबर माह तक कुल 294 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 62 लाइसेंस अधिक भार (ओवरलोडिंग) के कारण निलंबित हुए। शराब पीकर वाहन चलाने पर 35 और तेज रफ्तार के 22 मामलों में भी कार्रवाई की गई। सीट बेल्ट नहीं लगाने और हेलमेट नहीं पहनने पर आठ-आठ लाइसेंस निलंबित हुए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर छह लाइसेंस रद्द हुए। मालवाहक वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और यातायात संकेत तोड़ने के दो-दो मामले रहे। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना में दो या उससे अधिक लोगों की मौत के 13 मामलों में भी लाइसेंस निलंबित हुए। एआरटीओ के अनुसार, तीन से अधिक चालान होने पर लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू होती है। सारथी पोर्टल से नोटिस भेजकर पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, जिसके बाद नियमानुसार निलंबन होता है।
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एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 62 लाइसेंस अधिक भार (ओवरलोडिंग) के कारण निलंबित हुए। शराब पीकर वाहन चलाने पर 35 और तेज रफ्तार के 22 मामलों में भी कार्रवाई की गई। सीट बेल्ट नहीं लगाने और हेलमेट नहीं पहनने पर आठ-आठ लाइसेंस निलंबित हुए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर छह लाइसेंस रद्द हुए। मालवाहक वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और यातायात संकेत तोड़ने के दो-दो मामले रहे। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना में दो या उससे अधिक लोगों की मौत के 13 मामलों में भी लाइसेंस निलंबित हुए। एआरटीओ के अनुसार, तीन से अधिक चालान होने पर लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू होती है। सारथी पोर्टल से नोटिस भेजकर पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, जिसके बाद नियमानुसार निलंबन होता है।