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गवाही से बचना पड़ा भारी: ट्रैफिक इंस्पेक्टर का वेतन रुका, नोटिस भी होगा जारी; कोर्ट ने दिए आदेश

Sun, 20 Sep 2026 07:15 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 20 Sep 2026 07:15 AM IST
सार

यातायात निरीक्षक ने फोन से अदालत को बताया कि वह किसी कारण से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने में असमर्थ हैं। इस पर अभियोजन ने उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आदेश की प्रति भेजी गई है। 

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Traffic inspector salary withheld for not giving online testimony
पुलिस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

मुकदमे में गवाही के लिए तारीख तय होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान देने में असमर्थता जताने पर अपर जिला जज-4 पवन कुमार श्रीवास्तव ने तत्कालीन यातायात निरीक्षक राजीव कुमार (वर्तमान में जनपद प्रयागराज में तैनात) के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत में उपस्थित होने तक अग्रिम वेतन राेकने के भी निर्देश दिए।
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थाना रकाबगंज में दर्ज प्राथमिकी का मुकदमा राज्य बनाम सूरज जाटव आदि के नाम से अदालत में लंबित है। जिसमें यातायात निरीक्षक राजीव कुमार गवाह हैं। अदालत के कई बार प्रतिकूल आदेश पारित करने के बाद भी उन्होंने अनुपालन नहीं किया। गवाही के लिए पूर्व में भी जमानती और गैर जमानती वारंट तामील कराए गए थे। उनके प्रार्थनापत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के लिए तारीख तय की गई थी।
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17 सितंबर को गवाही होनी थी लेकिन यातायात निरीक्षक ने फोन से अदालत को बताया कि वह किसी कारण से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने में असमर्थ हैं। इस पर अभियोजन ने उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आदेश की प्रति भेजी गई है। मामले में अगली गवाही के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की गई है।
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