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Agra News: तीन वाहन डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित
Fri, 16 May 2025 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 16 May 2025 11:34 PM IST
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मैनपुरी। वाहनों के पंजीकरण में गंभीर अनियमितताएं बरतने के कारण मैनपुरी जिले के तीन वाहन डीलरों मैसर्स राज बजाज, मैसर्स आरजी ऑटो सेल्स और मैसर्स जस्सी मोटर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट परिवहन विभाग द्वारा 15 जून 2025 तक निलंबित कर दिए हैं।
जनवरी से मार्च 2025 के बीच वाहन 4.0 पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा में यह पाया गया कि इन डीलरों ने पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर अपलोड नहीं किए या उन्हें अपूर्ण/अपठनीय रूप में अपलोड किया। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी समय पर नहीं किया गया और पंजीकरण संख्या जनरेट होने के बाद भी मूल शपथ-पत्र और वाहन की मूल पत्रावली विभाग को निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराई गई। आपत्तियां लगने के बाद भी त्रुटियों को सुधारे बिना फाइलों को वापस भेजा गया और ऐसे वाहनों की डिलीवरी की गई जिनका पंजीकरण पूर्ण नहीं था, जिससे वाहन स्वामियों को समय पर पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं मिल सके।
एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि यह लापरवाही केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कारण इन तीनों डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि में ये डीलर नए वाहनों की बिक्री और पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि निलंबन के बाद भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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जनवरी से मार्च 2025 के बीच वाहन 4.0 पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा में यह पाया गया कि इन डीलरों ने पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर अपलोड नहीं किए या उन्हें अपूर्ण/अपठनीय रूप में अपलोड किया। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी समय पर नहीं किया गया और पंजीकरण संख्या जनरेट होने के बाद भी मूल शपथ-पत्र और वाहन की मूल पत्रावली विभाग को निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराई गई। आपत्तियां लगने के बाद भी त्रुटियों को सुधारे बिना फाइलों को वापस भेजा गया और ऐसे वाहनों की डिलीवरी की गई जिनका पंजीकरण पूर्ण नहीं था, जिससे वाहन स्वामियों को समय पर पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं मिल सके।
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एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि यह लापरवाही केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कारण इन तीनों डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि में ये डीलर नए वाहनों की बिक्री और पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि निलंबन के बाद भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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