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Agra News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद
Mon, 20 Jan 2025 10:51 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 20 Jan 2025 10:51 PM IST
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मैनपुरी। बेवर थाने में वर्ष 2018 में दर्ज किशोरी से छेड़खानी के मुकदमे में आरोपी को दोषी करार देते हुए एडीजे विशेष पॉक्सो जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट से सोमवार को सजा सुनाई गई। दोषी को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
बेवर थाने में 25 जुलाई 2018 को एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी नाबालिग बहन खेत से लौट रही थी। तभी आशू उर्फ गुड्डू ने उसे बदनीयत से खींच लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से अभिषेक गुप्ता ने साक्ष्य व गवाह पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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बेवर थाने में 25 जुलाई 2018 को एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी नाबालिग बहन खेत से लौट रही थी। तभी आशू उर्फ गुड्डू ने उसे बदनीयत से खींच लिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से अभिषेक गुप्ता ने साक्ष्य व गवाह पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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