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Agra News: बिना लाइसेंस दवा बेचने के दोषी को तीन साल की कैद

Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
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Three-year imprisonment for selling medicine without license
आगरा। बिना लाइसेंस दवा बेचने और दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल नहीं दिखा पाने के मामले में 14 साल बाद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के कोटल गली निवासी दिनेश कुमार को अदालत ने दोषी माना गया। विशेष न्यायाधीश ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट राजीव कुमार पालीवाल ने उसे तीन साल की कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना दक्षिण क्षेत्र में 12 जुलाई, 2011 को औषधि निरीक्षक पूरन सिंह ने सीएमओ के निर्देश पर सर्वेश ड्रग स्टोर पर छापा मारा था। आरोप के मुताबिक वहां दिनेश कुमार दवाओं की बिक्री करते मिला। औषधि निरीक्षक ने उससे दवा बेचने का लाइसेंस मांगा, वह नहीं दिखा सका। दवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित बिल भी प्रस्तुत नहीं किए। दुकान से बड़ी मात्रा में अधोमानक दवाएं बरामद की गईं। औषधि निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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