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Agra News: आयुद्ध अधिनियम के दोषी पर तीन हजार का जुर्माना

Fri, 03 Nov 2023 11:49 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 03 Nov 2023 11:49 PM IST
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Three thousand fine on those guilty of Arms Act
कासगंज। कोर्ट ने आयुद्ध अधिनियम के दोषी की जेल में बिताई चार दिन की अवधि को सजा में बदल दिया। दोषी पर तीन हजार का जुर्माना लगाया।
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कोतवाली पुलिस ने फिरोजाबाद फरिहा गढा निवासी करीलाल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 536 /98 धारा 4/25 दर्ज किया। उसके पास से अवैध शस्त्र पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि पुलिस की पैरवी के चलते दोष सिद्ध हो गया।
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