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UP: पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, तीन दोषियों को उम्रकैद; कोर्ट ने लगाया 2.52 लाख का जुर्माना

Thu, 09 Jul 2026 10:11 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 09 Jul 2026 10:11 AM IST
सार

आगरा के खंदौली क्षेत्र में वर्ष 2020 में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 2.52 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और अभियोजन के साक्ष्यों को आधार बनाते हुए उन्हें दोषी ठहराया।

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Three Convicted Sentenced to Life Imprisonment in Agra Murder Case
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या और अन्य आरोपों के मामले में अदालत ने थाना खंदौली क्षेत्र के गांव धींगरौली निवासी ईश्वरचंद, वीके शर्मा उर्फ शिवम और अमरजीत सहित तीन को दोषी पाया। एडीजे फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) यशवंत कुमार सरोज ने आजीवन कारावास के साथ 2.52 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना खंदौली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, धींगरौली निवासी श्रीनिवास शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 20 मार्च, 2020 की दोपहर उनका पुत्र संदीप शर्मा, भाभी वीनू शर्मा और 11 वर्षीय भतीजे शिवम के साथ खंदौली से दवा लेकर अपने घर आ रहा था। पुरानी रंजिश में गांव के रास्ते में आरोपी ईश्वरचंद ने पुत्र के सिर में डंडा मारकर बाइक से तीनों को गिरा दिया। इस दौरान वीके शर्मा उर्फ शिवम ने आकर पुत्र संदीप शर्मा को गोली मार दी।
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आरोपियों ने किसी को बताने पर भाभी वीनू शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। गांव के अन्य लोगों कि मदद से पुत्र को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ईश्वरचंद और वीके शर्मा उर्फ शिवम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। 21 मार्च, 2020 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, वहां से जेल भेजा था। विवेचना के दौरान आरोपी अमरजीत का नाम सामने आया। तब आपराधिक षड्यंत्र की धारा बढ़ाई गई।

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30 मई, 2020 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन की तरफ से वादी श्रीनिवास शर्मा, घटना के प्रत्यक्षदर्शी और अहम गवाह उनकी भाभी वीनू शर्मा, भतीजे शिवम शर्मा, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर कुमार, थानाध्यक्ष अरविंद सिंह, विवेचक बहादुर सिंह सहित 10 गवाह अदालत में पेश किए गए।

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