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Agra News: जान से मारने के प्रयास के तीन आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sun, 30 Jun 2024 02:12 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 30 Jun 2024 02:12 AM IST
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Three accused of attempt to murder did not get anticipatory bail
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माऊज बिना असीम के न्यायालय ने जान से मारने के प्रयास के तीन आरोपियों को ने अग्रिम जमानत नहीं दी।कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सहावर क्षेत्र के ग्राम बहारपुर के निवासी अशोक कुमार की गांव के महिपाल, राजेश, प्रेम सिंह, दानवीर से पहले से ही रंजिश चली आ रही थी। आरोपी 19 सितंबर 2023 को अशोक कुमार के घर मैं लाठी डंडा और पत्थर लेक घुस गए। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने के प्रयास करते हुए हमला कर दिया। आरेापी उसको मारा समझ कर छोड़ गए। उनकी पत्नी फूलन देवी इलाज के लिए अस्पताल ले गई। अशोक कुमार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने थाना सहावर गए लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 6 दिसंबर 2023 को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नी। आरोपी महिपाल, राजेश व दानवीर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय से जमानत देने की अपील की। जिला जज ने तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी।
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