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Agra News: फर्जी फर्म बनाने के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

Fri, 20 Mar 2026 03:05 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 20 Mar 2026 03:05 AM IST
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Those accused of forming fake firms did not get bail
आगरा। फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी करने के मामले में जिला मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के न्यू इस्लाम नगर निवासी जावेद मलिक और दिल्ली के अशोक नगर निवासी रमेश पटेल ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज करने के आदेश दे दिए।
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थाना लोहामंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सहायक आयुक्त विनीता श्रीवास्तव ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि जीएसटी पोर्टल पर मै. शर्मा इंटरप्राइजेज हाउस नंबर-170 ब्लड बैंक रोड कमला नगर के नाम से के नाम से पंजीकरण प्राप्त हुआ। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार फर्म का स्वामी लखनऊ निवासी अर्पित शर्मा था। 27 मई, 2024 को व्यापार स्थल की जांच की गई।
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वहां पता चला कि फर्म उस पते पर संचालित नहीं है। मकान मालिक ने बताया कि वह किसी फर्म के मालिक को नहीं जानते और न ही किसी को मकान किराए पर दिया। पुलिस ने जावेद मलिक और रमेश पटेल दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। 27 दिसंबर को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था।
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