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पूर्व मंत्री की पत्नी और पुत्र धोखाधड़ी में फंसे
ब्यूरो, अमर उजाला
Updated Thu, 23 Apr 2015 02:07 AM IST
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एसीजेएम (अष्टम) अरविंद विकास ने धोखाधड़ी करके संस्था पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप में प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे गुलाब सेहरा की पत्नी चंद्रकांत सेहरा, उनके पुत्र दिनेश सेहरा समेत आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने के आदेश थाना सिकंदरा पुलिस को दिए हैं।
अशोक विहार, शाहगंज निवासी दीपचंद सोनी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वह डा. बीआर अंबेडकर बहुद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान का आजीवन सदस्य एवं आडिटर है। संस्था का रजिस्ट्रेशन 18 फरवरी 1987 को हुआ थ। उस समय संस्था के अध्यक्ष गुलाब सेहरा और उपाध्यक्ष पूर्व विधायक वीरेंद्र सोन थे। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गुलाब सेहरा का देहांत 1999 को हो गया है, लेकिन संस्था के मूल अभिलेख उनकी पत्नी चंद्रकांता सेहरा व उनके पुत्र दिनेश सेहरा के कब्जे में रहे हैं। दोनों मां-बेटे ने अपना स्वामित्व दर्शाने के उद्देश्य से सहायक निबंधक सोसायटी एवं चिट फंड आगरा के कार्यालय में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज दिनांक चार मई 2009 को दाखिल कर सह आरोपीगणों से मिलकर फर्जी प्रबंध समिति दर्शा दिया है। संस्था पर अवैध कब्जा कर लिया है। अन्य आरोपियों में वेद प्रकाश वर्मा निवासी बुलंदशहर, आनंदलाल निवासी पटेल नगर दिल्ली, सुनील सेहरा, नदीम अहमद कुरैशी निवासी सदर भट्ठी, जावेद निवासी सराय ख्वाजा, ओमप्रकाश चौहान निवासी कमला नगर शामिल हैं। न्यायाधीश ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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अशोक विहार, शाहगंज निवासी दीपचंद सोनी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वह डा. बीआर अंबेडकर बहुद्देशीय शिक्षण एवं सेवा संस्थान का आजीवन सदस्य एवं आडिटर है। संस्था का रजिस्ट्रेशन 18 फरवरी 1987 को हुआ थ। उस समय संस्था के अध्यक्ष गुलाब सेहरा और उपाध्यक्ष पूर्व विधायक वीरेंद्र सोन थे। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गुलाब सेहरा का देहांत 1999 को हो गया है, लेकिन संस्था के मूल अभिलेख उनकी पत्नी चंद्रकांता सेहरा व उनके पुत्र दिनेश सेहरा के कब्जे में रहे हैं। दोनों मां-बेटे ने अपना स्वामित्व दर्शाने के उद्देश्य से सहायक निबंधक सोसायटी एवं चिट फंड आगरा के कार्यालय में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज दिनांक चार मई 2009 को दाखिल कर सह आरोपीगणों से मिलकर फर्जी प्रबंध समिति दर्शा दिया है। संस्था पर अवैध कब्जा कर लिया है। अन्य आरोपियों में वेद प्रकाश वर्मा निवासी बुलंदशहर, आनंदलाल निवासी पटेल नगर दिल्ली, सुनील सेहरा, नदीम अहमद कुरैशी निवासी सदर भट्ठी, जावेद निवासी सराय ख्वाजा, ओमप्रकाश चौहान निवासी कमला नगर शामिल हैं। न्यायाधीश ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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