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दुष्कर्मी को सात साल की सजा

Thu, 22 Apr 2021 06:52 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Apr 2021 06:52 PM IST
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The seven year sentence for the wrongdoer
मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने गवाही के आधार पर सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को 11 मई 2014 को भगवान दास उर्फ सेठ निवासी चौबिया कनझाना थाना जहानगंज जिला फर्रुखाबाद बहला फुसलाकर भगा ले गया। भगवान दास ने उसको धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने भगवान दास केे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके उसका मेडिकल कराने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। बाद में पुलिस ने उसको पकड़कर जेल भेज दिया।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर भगवान दास का अपहरण करके दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने उसको सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है।
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पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
दुष्कर्मी भगवान दास पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने अदालत में भगवान दास के खिलाफ गवाही दी। उसने अदालत में बताया भगवान दास उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में उसको धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकी दी।
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