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सीईसी की भूमिका अहम, सरकार नहीं कर सकती भंग : सुप्रीम कोर्ट

Mon, 24 Nov 2025 02:32 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 02:32 AM IST
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The role of the CEC is crucial and the government cannot dissolve it: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आगरा। ताजनगरी और पूरे ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) के लिए सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी (सीईसी) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और उसे सरकार बिना कोर्ट की अनुमति के भंग नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐसे समय में दी गई है जब सीईसी की सख्ती और शक्तियों को लेकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सवाल उठाए जा रहे थे।
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कोर्ट ने कमेटी की भूमिका को बहुत महत्व दिया है। उसने पर्यावरण की रक्षा, विकास का सही संतुलन और शहरों की भविष्य की योजना बनाने में कमेटी को एक मजबूत और जरूरी संस्था माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले लगभग 28 सालों से कमेटी ने खुद जगह-जगह जाकर निरीक्षण किए और अदालत को जमीनी तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष रिपोर्टें दी हैं। खुद जगह-जगह जाकर निरीक्षण करती है और फिर निष्पक्ष रिपोर्ट देती है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े और महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं।
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कोर्ट ने यह भी माना कि सीईसी की पक्षपात रहित जांच न होती, तो पर्यावरण से जुड़े मामलों की निगरानी ठीक से न हो पाती। यही वजह है कि सीईसी को सरकार ने पहले ही कानूनी दर्जा दे दिया है। सीईसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि आने वाले समय में भी पूरे ताज ट्रेपेजियम जोन में सीईसी अपनी भूमिका निभाती रहेगी।
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