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Agra News: आरोपी को हाजिर करें या खुद आकर स्पष्टीकरण दें पुलिस आयुक्त
Thu, 22 Jan 2026 02:43 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 22 Jan 2026 02:43 AM IST
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आगरा। अपहरण और आपराधिक साजिश के एक मामले में पुलिस की कार्रवाई पर एडीजे-13 महेश चंद वर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में हाजिर करें या पुलिस आयुक्त खुद आकर स्पष्टीकरण दें।
अदालत की ओर से कई बार गैर जमानती वारंट, धारा 82 और 83 की कार्रवाई के बाद भी आरोपी को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर सकी है। मामला एत्माद्दौला थाने का है। आरोपी महेश चंद के खिलाफ 2018 में अपहरण और षड्यंत्र के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मुकदमा एडीजे-13 की अदालत में लंबित है। थानाध्यक्ष एत्माद्दौला को कई बार आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश हुए लेकिन अनुपालन नहीं किया गया। फरार आरोपी एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव अहेपुरा का रहने वाला है।
अदालत ने कहा है कि आरोपी को अदालत में हाजिर कराएं। गिरफ्तारी न होने की दशा में आरोपी की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर अदालत में आख्या प्रस्तुत करें। अन्यथा पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से अदालत में अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उन्हें अदालत के आदेश की अवहेलना के लिए यह मामला उच्च न्यायालय को संदर्भित कर किया जाए। साथ ही आरोपी के जमानती हाथरस के गांव अलेदिन निवासी सुनीता, दड़ोली निवासी वीरमती के खिलाफ भी नोटिस जारी करें। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
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अदालत की ओर से कई बार गैर जमानती वारंट, धारा 82 और 83 की कार्रवाई के बाद भी आरोपी को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर सकी है। मामला एत्माद्दौला थाने का है। आरोपी महेश चंद के खिलाफ 2018 में अपहरण और षड्यंत्र के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मुकदमा एडीजे-13 की अदालत में लंबित है। थानाध्यक्ष एत्माद्दौला को कई बार आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश हुए लेकिन अनुपालन नहीं किया गया। फरार आरोपी एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव अहेपुरा का रहने वाला है।
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अदालत ने कहा है कि आरोपी को अदालत में हाजिर कराएं। गिरफ्तारी न होने की दशा में आरोपी की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर अदालत में आख्या प्रस्तुत करें। अन्यथा पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से अदालत में अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उन्हें अदालत के आदेश की अवहेलना के लिए यह मामला उच्च न्यायालय को संदर्भित कर किया जाए। साथ ही आरोपी के जमानती हाथरस के गांव अलेदिन निवासी सुनीता, दड़ोली निवासी वीरमती के खिलाफ भी नोटिस जारी करें। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
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