{"_id":"62a77d6eba3ce8589a15d43b","slug":"the-matter-reached-the-information-commission-for-not-responding-to-rti-hearing-today-mainpuri-news-agr5367919172","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरटीआई का जवाब न देने पर सूचना आयोग पहुंचा मामला, सुनवाई आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरटीआई का जवाब न देने पर सूचना आयोग पहुंचा मामला, सुनवाई आज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
घिरोर। नगर पंचायत घिरोर में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई थी। निर्धारित समय में नगर पंचायत ने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। इसके बाद आवेदक ने उच्च स्तर पर अपील की। मामले में मंगलवार को राज्य सूचना आयोग में सुनवाई होगी। इसमें नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को भी बुलाया गया है।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत कंजाहार निवासी एसके यादव ने 15 जुलाई 2021 को चार बिदुओं पर सूचना के लिए नगर पंचायत में आवेदन किया था। इसमें उन्होंने एक जनवरी 2018 से सूचना उपलब्ध कराने तक चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवां वित्त की धनराशि से कुल कितने विकास कार्य कराए गए। इसके साथ ही कार्य करने वाली एजेंसी के नाम के साथ ही जल, स्वच्छता अभियान, प्रकाश व्यवस्था और शौचालय में खर्च धनराशि आदि का भी ब्यौरा मांगा था।
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। सूचना न देने पर आवेदक ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में कर दी । अपील का मामला संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने 27 मई 2022 को सूचना आयोग लखनऊ में सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। बाजजूद ईओ ने किसी प्रकार की सूचना आवेदक को नहीं दी। ऐसे में अब राज्य सूचना आयोग ने 14 जून को सुनवाई का निर्णय लिया है। इसमें ईओ घिरोर को भी उपस्थित रहना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत कंजाहार निवासी एसके यादव ने 15 जुलाई 2021 को चार बिदुओं पर सूचना के लिए नगर पंचायत में आवेदन किया था। इसमें उन्होंने एक जनवरी 2018 से सूचना उपलब्ध कराने तक चतुर्थ राज्य वित्त, चौदहवां वित्त की धनराशि से कुल कितने विकास कार्य कराए गए। इसके साथ ही कार्य करने वाली एजेंसी के नाम के साथ ही जल, स्वच्छता अभियान, प्रकाश व्यवस्था और शौचालय में खर्च धनराशि आदि का भी ब्यौरा मांगा था।
विज्ञापन
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। सूचना न देने पर आवेदक ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में कर दी । अपील का मामला संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने 27 मई 2022 को सूचना आयोग लखनऊ में सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। बाजजूद ईओ ने किसी प्रकार की सूचना आवेदक को नहीं दी। ऐसे में अब राज्य सूचना आयोग ने 14 जून को सुनवाई का निर्णय लिया है। इसमें ईओ घिरोर को भी उपस्थित रहना होगा।
विज्ञापन