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दो सुरक्षा चक्रों से गुजरने के बाद ही वादकारियों को मिलेगा प्रवेश

Mon, 25 Oct 2021 10:48 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 25 Oct 2021 10:48 PM IST
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The litigants will get admission only after passing through two security cycles.
मैनपुरी। न्यायालय सुरक्षा समिति के निर्णय के बाद दीवानी न्यायालय परिसर में 26 अक्तूबर से सुरक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। वादकारियों को दो सुरक्षा चक्रों से गुजरने केे बाद ही दीवानी परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। वकील और उनके लिपिक भी पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश पा सकेंगे।
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नई व्यवस्था के तहत वकीलों के वही वाहन अंदर जा सकेंगे जिन पर बार एसोसिएशन द्वारा जारी वाहन पास चस्पा होंगे। प्रवेश द्वार पर वकीलों तथा लिपिकों को बार एसोसिएशन द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। वादकारियों की भी दो स्तरीय जांच होगी। मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले वादकारियों को अनिवार्य रूप से दोनों सुरक्षा चक्रों से गुजरने के बाद ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने दिया जाएगा।
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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सोमवार को सुरक्षा समिति की जिला जज अनिल कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें नई सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से मंगलवार से पालन कराने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में डीएम और एसपी को भी सूचना भेजी गई है। बैठक में सीजेएम अमित सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित मिश्रा, सिविल जज जूनियर डिवीजन रवि कुमार सागर, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सौरभ यादव, आशुतोष पांडेय आदि मौजूद रहे।
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दीवानी परिसर में प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से वकीलों के जारी पहचानपत्र भी मान्य होंगे, लेकिन लिपिकों को बार एसोसिएशन से फोटोयुक्त पहचानपत्र बनवाना ही होगा। मंगलवार से वंचित लिपिकों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे।
सौरभ यादव, अध्यक्ष बार एसोसिएशन
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