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Agra News: बीमा कंपनी को अदा करनी होगी चोरी हुए ट्रैक्टर की रकम

Sat, 27 Dec 2025 02:29 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 27 Dec 2025 02:29 AM IST
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The insurance company will have to pay the amount of the stolen tractor
आगरा। घर के बाहर खड़ा किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया। पुलिस तलाश नहीं कर सकी और बीमा कंपनी ने भी क्लेम देने से इंकार कर दिया। पीड़ित किरावली के कठवारी निवासी राजवीर सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ट्रैक्टर की आईडीवी कीमत 5.80 लाख रुपये और साथ ही मानसिक उत्पीड़न, वाद व्यय के रूप में अलग से 1.85 लाख रुपये 45 दिन के अंदर देने के आदेश दिए हैं।
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राजवीर सिंह ने वाद में कहा था कि 21 दिसंबर 2021 को उन्होंने ट्रैक्टर खरीदकर एसबीआई जनरल इंश्याेरेंस कंपनी से बीमा कराया था। 20 मार्च 2022 को आरटीओ कार्यालय में पंजीकरण कराया था। उसी रात घर के बाहर से अज्ञात चोर ट्रैक्टर चोरी कर ले गए। बीमा कंपनी को चोरी की तुरंत जानकारी दी। शिकायत पर थाना अछनेरा में प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस भी ट्रैक्टर को तलाश नहीं कर सकी। सभी दस्तावेज पूरे कर बीमा कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने निरस्त कर दिया था। संवाद
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