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Agra News: करहल के नरेंद्र हत्याकांड में 18 मार्च को आएगा फैसला
Sat, 15 Mar 2025 11:29 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 15 Mar 2025 11:29 PM IST
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सांकेतिक
मैनपुरी। करहल के गांव नानमई में 5 मई 2024 को हुई राउरी चमरपुरा के रहने वाले नरेंद्र कुमार की हत्या में एडीजे-4 जहेंद्र पाल की कोर्ट से एक महिला और उसके प्रेमी को सजा 18 मार्च को सुनाई जाएगी। इन दोनों को 5 मार्च को दोषी करार दिया जा चुका है।
वाकया 5 मई 2024 का है। गांव राउरी चमरपुरा के नरेंद्र कुमार को एक बर्थडे पार्टी के बहाने षड्यंत्र के तहत नानमई की मनू देवी ने बुलाया था। नरेंद्र कुमार संपन्न परिवार से थे। हत्याकांड से करीब चार साल पहले गांव नानमई की शादीशुदा मनू देवी ने उन्हें प्रेमजाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच रुपये का लेनदेन भी होता था। इस बीच मनू के एक और प्रेमी अभय उर्फ भूरा निवासी गांव गढ़िया को ये संबंध नागवार गुजर रहे थे। इसी के कारण मनू देवी ने अपने प्रेमी अभय उर्फ भूरा के साथ मिलकर नरेंद्र की बेल्टों से पिटाई कर हत्या कर दी थी। नरेंद्र का शव 6 मई को गांव नानमई के पास तालाब किनारे मिला था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। बाइक और मोबाइल फोन भी घटनास्थल से कुछ दूर मिले थे। पुलिस ने ऋषि कुमार निवासी मोहल्ला काजी पश्चिमी को भी गिरफ्तार किया था। ऋषि कुमार पर हत्या में सहयोगी होने का आरोप था। अभियोजन की ओर से कोर्ट में रोहित शुक्ला ने साक्ष्यों और गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने इनके आधार पर मनू देवी, अभय उर्फ भूरा को दोषी करार दिया। ऋषि कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के चलते उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। दोषियों की सजा के बिंदु पर 18 मार्च को सुनवाई होगी।
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वाकया 5 मई 2024 का है। गांव राउरी चमरपुरा के नरेंद्र कुमार को एक बर्थडे पार्टी के बहाने षड्यंत्र के तहत नानमई की मनू देवी ने बुलाया था। नरेंद्र कुमार संपन्न परिवार से थे। हत्याकांड से करीब चार साल पहले गांव नानमई की शादीशुदा मनू देवी ने उन्हें प्रेमजाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच रुपये का लेनदेन भी होता था। इस बीच मनू के एक और प्रेमी अभय उर्फ भूरा निवासी गांव गढ़िया को ये संबंध नागवार गुजर रहे थे। इसी के कारण मनू देवी ने अपने प्रेमी अभय उर्फ भूरा के साथ मिलकर नरेंद्र की बेल्टों से पिटाई कर हत्या कर दी थी। नरेंद्र का शव 6 मई को गांव नानमई के पास तालाब किनारे मिला था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। बाइक और मोबाइल फोन भी घटनास्थल से कुछ दूर मिले थे। पुलिस ने ऋषि कुमार निवासी मोहल्ला काजी पश्चिमी को भी गिरफ्तार किया था। ऋषि कुमार पर हत्या में सहयोगी होने का आरोप था। अभियोजन की ओर से कोर्ट में रोहित शुक्ला ने साक्ष्यों और गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने इनके आधार पर मनू देवी, अभय उर्फ भूरा को दोषी करार दिया। ऋषि कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के चलते उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। दोषियों की सजा के बिंदु पर 18 मार्च को सुनवाई होगी।
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