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Agra News: कोर्ट ने पुलिस विवेचना पर उठाए सवाल, 14 दिन की रिमांड दी

Sun, 08 Feb 2026 02:44 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 02:44 AM IST
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The court raised questions on the police investigation and granted 14 days' remand.
आगरा। थाना सिकंदरा के दरोगा, विवेचक ने मैनपुरी के थाना औंछा क्षेत्र के गांव छतारी निवासी आरोपी अवनीश कुमार को 14 दिन की रिमांड पर लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बताया कि आरोपी संजय सिंघल पार्टनर मेसर्स लक्ष्मी ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। बुधवार को कंपनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। आरोपी पर कई अलग-अलग धाराओं में दर्ज प्राथमिकी की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। अदालत ने सुनवाई के दौरान केस डायरी, विवेचना रिपोर्ट तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीएनएस की धारा 305(A), 331(4) को निरस्त कर दिया। 306(A) और 331(4) बढ़ाकर रिमांड स्वीकृत कर ली। विवेचक की लापरवाही को देखते हुए कार्रवाई के लिए एसीपी हरीपर्वत को पत्र भेजा है। संवाद
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