सिकंदरपुर वैश्य के तत्कालीन थाना प्रभारी की जमानत याचिका खारिज
सार
प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने पत्नी की हत्या के मामले में जेल में बंद सिकंदरपुर वैश्य थाने के तत्कालीन प्रभारी विवेक कुमार गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ हत्या, दहेज अधिनियम की धाराओं में मामला पंजीकृत है।विवेक गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी दीप्ती पोरवाल की दो अगस्त की रात्रि दस बजे थाना परिसर में बने आवास में तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की प्राथमिकी दीप्ती की मां शशिप्रभा ने आरोपी व उसके परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी।
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