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Agra News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Sat, 25 Feb 2023 12:31 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 25 Feb 2023 12:31 AM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमातन अर्जी खारिज कर दी। सिढ़पुरा के एक गांव में 2 दिसंबर को परिजन गांव में ही शादी में गए थे। घर में केवल किशोरी ही मौजूद थी। शाम को लगभग 05 बजे दयाशंकर घर में घुस गया तथा किशोरी से जोर जबरदस्ती करने लगा। जब उसने चिल्लाने का प्रयास किया, तब अभियुक्त ने तमंच तान दिया और जान से मारने की धमकी देकर, जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। अभियुक्त जब घर से निकलकर जाने लगा तब तक किशोरी की मां घर पहुंच गई।
किशोरी ने अपनी मां को अपने साथ ही हुई वारदात की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया।
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किशोरी ने अपनी मां को अपने साथ ही हुई वारदात की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया।
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