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Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Tue, 03 Oct 2023 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 03 Oct 2023 11:22 PM IST
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कासगंज । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सोरों क्षेत्र के ग्राम बहादुर नगर की निवासी किशोरी को 8 जून 2023 को उसके घर से अमित, नितिन, एवं सूरज अगवा कर ले गए। किशोरी को घर पर न पाकर परिजन चिंतित हो गए। परिजन उसकी तलाश में जुट गए। इस बीच गांव के लोगों ने उनको किशोरी को युवकों द्वारा ले जाने की जानकारी दी गई। किशोरी की मां ने थाना सोरों में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया।अमित ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी करते हुये जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खरिज कर दी। संवाद
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सोरों क्षेत्र के ग्राम बहादुर नगर की निवासी किशोरी को 8 जून 2023 को उसके घर से अमित, नितिन, एवं सूरज अगवा कर ले गए। किशोरी को घर पर न पाकर परिजन चिंतित हो गए। परिजन उसकी तलाश में जुट गए। इस बीच गांव के लोगों ने उनको किशोरी को युवकों द्वारा ले जाने की जानकारी दी गई। किशोरी की मां ने थाना सोरों में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया।अमित ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी करते हुये जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खरिज कर दी। संवाद
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