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Agra News: फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Fri, 21 Jun 2024 01:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 21 Jun 2024 01:13 AM IST
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कासगंज। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के प्रयास करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोतवाली सहावर के गांव जौहरी निवासी अभिषेक मिश्रा की पदमपुर पर पैतृक जमीन है। आरोपी रोहिताश, मनोज, आकाश, सोहेल, अफरोज, मुलायम आदि ने 29 अप्रैल 2024 को फर्जी रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया। अभिषेक ने थाना सहावर में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 419 सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपी अफरोज को पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत अर्जी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी की प्रथम अग्रिम जमानत अर्जी का हवाला देते हुए जमानत की अपील की। प्रभारी जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कोतवाली सहावर के गांव जौहरी निवासी अभिषेक मिश्रा की पदमपुर पर पैतृक जमीन है। आरोपी रोहिताश, मनोज, आकाश, सोहेल, अफरोज, मुलायम आदि ने 29 अप्रैल 2024 को फर्जी रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया। अभिषेक ने थाना सहावर में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 419 सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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आरोपी अफरोज को पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत अर्जी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी की प्रथम अग्रिम जमानत अर्जी का हवाला देते हुए जमानत की अपील की। प्रभारी जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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