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Agra News: फर्जी बैनामा करने के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Fri, 21 Jun 2024 01:11 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 21 Jun 2024 01:11 AM IST
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कासगंज। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय के न्यायालय से फर्जी बैनामा करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की तरफ से पेश अग्रिम जमानत के लिए पेश की गई जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
कासगंज कोतवाली के ग्राम ततारपुर निवासी हीरेंद्र कुमार ने न्यायालय के आदेश से कासगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने आरोप लगाया कि 4 फरवरी 2020 को गांव में स्थित अपनी कृषि भूमि का बैनामा गांव के ही तेजेंद्र ने किया था और फर्जी कागजात तैयार कर इसी भूमि का एक बैनामा धनपाल सिंह को कर दिया तथा एक बैनामा अपनी पत्नी के नाम कर दिया। इसकी जानकारी होने पर हीरेंद्र ने 3 दिसंबर 2023 को तेजेंद्र को खेत पर बुलाकर फर्जी बैनामा की बात करते हुए अपने पैसे लौटाने को कहा जिससे आग बबूला होकर तेजेंद्र ने हीरेंद्र की पिटाई कर दी तथा पैसे वापस नहीं लौटाए। आरोपी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर घटना में झूठा फंसाया जाना बताते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की, इसका विशेष लोक अभियोजक ने विरोध किया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तेजिंदर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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कासगंज कोतवाली के ग्राम ततारपुर निवासी हीरेंद्र कुमार ने न्यायालय के आदेश से कासगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने आरोप लगाया कि 4 फरवरी 2020 को गांव में स्थित अपनी कृषि भूमि का बैनामा गांव के ही तेजेंद्र ने किया था और फर्जी कागजात तैयार कर इसी भूमि का एक बैनामा धनपाल सिंह को कर दिया तथा एक बैनामा अपनी पत्नी के नाम कर दिया। इसकी जानकारी होने पर हीरेंद्र ने 3 दिसंबर 2023 को तेजेंद्र को खेत पर बुलाकर फर्जी बैनामा की बात करते हुए अपने पैसे लौटाने को कहा जिससे आग बबूला होकर तेजेंद्र ने हीरेंद्र की पिटाई कर दी तथा पैसे वापस नहीं लौटाए। आरोपी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर घटना में झूठा फंसाया जाना बताते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की, इसका विशेष लोक अभियोजक ने विरोध किया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तेजिंदर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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