फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The accused of breaking the shame did not get anticipatory bail

Agra News: लज्जा भंग करने के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sat, 08 Jul 2023 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 08 Jul 2023 12:03 AM IST
विज्ञापन
The accused of breaking the shame did not get anticipatory bail
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम केे न्यायालय ने घर मे घुसकर मारपीट कर महिला की लज्जा भंग करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सुनवाई करने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन

सहावर थाना क्षेत्र के एक गांव 7 अप्रैल 2022 को महिला अपने घेर पर पशुओं को चारा डालने गई थी। गांव के निवासी लखमी, रामसेवक, रामवीर घेर के अंदर घुस आए और महिला को गालियां देने लगे। महिला ने जब गालियां देने से मना करने और कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी। इसके बाद लख्मी ने जान से मारने की नियत से महिला पर दराती से हमला किया, इससे वह घायल हुई। आरोप है कि रामसेवक ने लज्जा भंग करने का प्रयास किया। उसकी चीख पुकार सुनकर जब पति उसे बचाने आया, तो उसके साथ भी मारपीट की। जब इस मामले की तहरीर पुलिस को दी तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। लख्मी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने पैरवी करते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed