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Agra News: हत्या का प्रयास में दो दोषियाें को दस साल की सजा
Sat, 20 Jan 2024 01:05 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 20 Jan 2024 01:05 AM IST
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कासगंज। तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश गगन कमार भारती के न्यायालय ने जान से मारने का प्रयास करने के दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
सोरोंजी के ग्राम चंदनपुर घटियारी निवासी चमन 11 मार्च 2016 को पप्पू के साथ खेत भरने के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के ही निवासी हारून व भूरे ने उसे रोक लिया और मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में दोनों का दोष सिद्ध हो गया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि पुलिस की पैरवी के चलते हत्या के प्रयास का दोनों पर दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को 10 -10 साल की सजा व 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सोरोंजी के ग्राम चंदनपुर घटियारी निवासी चमन 11 मार्च 2016 को पप्पू के साथ खेत भरने के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के ही निवासी हारून व भूरे ने उसे रोक लिया और मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में दोनों का दोष सिद्ध हो गया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि पुलिस की पैरवी के चलते हत्या के प्रयास का दोनों पर दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को 10 -10 साल की सजा व 14-14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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