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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपये, इन शर्तों को पूरा करने पर मिलेगा लाभ

Fri, 16 Feb 2024 09:45 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Fri, 16 Feb 2024 09:45 AM IST
सार

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की। निर्देश दिए गए कि इस योजना का लाभ लेने से  कोई भी पात्र परिवार वंचिन न रह जाए। 
 

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Take advantage of eligible mass marriage scheme
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना - फोटो : HATHRAS

विस्तार

कासगंज जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिले के समस्त पात्रों को लाभान्वित कराएं। कोई भी पात्र योजना से वंचित न रहने पाए। यह भी चेक कर लें कि कोई भी आवेदनकर्ता जोड़ा पहले से शादीशुदा नहीं हो। निर्धन परिवार अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए इस योजना का अवश्य लाभ उठाएं और शीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें।
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जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए एक अनूठी योजना संचालित है। सभी ब्लॉकों एवं नगरीय निकायों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी खंड विकास अधिकारी एवं ईओ अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। 
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जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपये होनी चाहिए। पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। 
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अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।
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