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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण: हिंदू महासभा के केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फिर नहीं हुआ हाजिर

Thu, 05 Jan 2023 06:48 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 05 Jan 2023 06:48 PM IST
सार

महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ईदगाह कमेटी के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया है। इनमें से केवल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अदालत में हाजिर नहीं हो सके हैं।

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Sunni Central Waqf Board did not appear again in court in the case of shri krishna janmabhoomi mathura
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस के पक्षकार अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद में एक बार फिर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर नहीं हो सका। अदालत ने वादी से अंतिम बार पैरवी के लिए कहा है। बता दें कि इस वाद में ईदगाह कमेटी ने केस के स्थायित्व को लेकर आदेश 7 नियम 11 पर बहस की मांग की है।

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महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ईदगाह कमेटी के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया है। इनमें से केवल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अदालत में हाजिर नहीं हो सके हैं। बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश ने वादी पक्ष के अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा को अंतिम रूप से पैरवी करने के लिए कहा। 

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'हाजिर न होने से केस नहीं बढ़ पा रहा आगे'

उन्होंने बताया कि अभी तक वह तीन बार पैरवी कर चुके हैं, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। इसके कारण केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए सात फरवरी की तारीख तय की है। वहीं अन्य केसों में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यालय लखनऊ में है और उनके पास अभी तक केस से संबंधित कोई सूचना नहीं है।

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अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में भी सात फरवरी को सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर अदालत में पहली बार वाद प्रस्तुत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। उनके अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के आदेश पर रुकी हुई है।

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