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Agra News: गवाही देने नहीं आया दरोगा, वेतन रोकने का आदेश

Sun, 05 Jul 2026 02:29 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 05 Jul 2026 02:29 AM IST
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Sub-Inspector fails to appear to testify; order issued to withhold salary.
आगरा। पॉक्सो एक्ट के मामले में गवाही दर्ज न कराने पर विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने उपनिरीक्षक का वेतन रोकने के आदेश दे दिए। पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह को 7 जुलाई, 2026 को अनिवार्य रूप से अदालत में पेश किया जाए।
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थाना जगदीशपुरा में 2023 में हर्ष शर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह विवेचक और साक्षी हैं। उनके अलावा सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। इस वजह से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है, कि अग्रिम आदेश तक उपनिरीक्षक का वेतन आहरित न किया जाए। इस आदेश की प्रति मुख्य कोषाधिकारी को भी भेजी गई है। संवाद
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