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ठेले और खोमचे वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन

Mon, 29 Jun 2020 06:30 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2020 06:30 PM IST
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कोसीकलां में रेहडी संचालकों को प्रमाणपत्र वितरित करते नगर पालिका अधिकारी योगेन्द्र रावत। - फोटो : KOSI
कोसीकलां। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे ठेले और खोमचे वालों के लिए राहत भरी खबर है। दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत उन्हें 10 हजार का लोन रियायती दर पर दिया जाएगा। योजना के लाभार्थियों को सोमवार को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।
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नगर पालिका ईओ पूर्णिमा दुबे ने बताया कि दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत ठेले व खोमचे वालों को 10 हजार रुपये का ऋण सरकार देगी। सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी/लोन दिया जाएगा। ठेले वालों को आत्मनिर्भर बनाए जाने की यह योजना लागू होगी। योजना के लाभार्थी वेंडर 946 प्रतिमाह की आसान किस्तों पर लोन की अदायगी कर सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि डिजिटल कैशलेस योजना का भी लाभ वेंडरों को दिया जाएगा। ऐसे में अगर किस्त जमा करने के दौरान वेंडर 946 का भुगतान बैंक को डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत करते हैं, तो अदायगी की यह किस्त 846 की पड़ेगी। 100 की अतिरिक्त छूट और दिए जाने का भी प्रावधान है। नगर पालिका 350 वेंडरों को चिह्नित किया है। सोमवार को ईओ पूर्णिमा दुबे, लेखाधिकारी योगेंद्र रावत, राजस्व निरीक्षक ने 20 वेंडरों पंजीकृत कर प्रमाण पत्र बांटे। शेष को पंजीकृत करने की प्रकिया जारी हैं।
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गली- मोहल्लों में घूमने वाले भी होंगे पंजीकृत
योजना के अंतर्गत एकमुश्त स्थानों पर ठेला-खोमचे लगाने वाले या फिर गली-मोहल्लों में घूम-घूम कर बिक्री करने वाले वेंडरों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इनका पंजीकरण नगर पालिका या नगर निकाय में है तो उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आवेदन फार्म नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध हैं। पात्र आवेदनों का सत्यापन कराने के बाद लोन दिलाने के लिए संबंधित बैकों को पत्र भेजा जाएगा। लोन के लिए कोई शर्त नहीं है।
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