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सर्किल रेट: संपत्ति में पेड़ पर भी लगेगा स्टांप शुल्क, कुआं पर देने होंगे एक लाख रुपये; जेब पर ऐसे पड़ेगा बोझ
Sun, 13 Jul 2025 08:52 AM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Sun, 13 Jul 2025 08:52 AM IST
सार
नए सर्किल रेट में शहरी क्षेत्र में 40 से 45% और ग्रामीण क्षेत्र में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही संपत्ति में अगर कोई पेड़ है तो उस पर भी स्टांप शुल्क लगेगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
आगरा में नए सर्किल रेट में खरीदी गई संपत्ति पर फलदार और छायादार पेड़ों पर स्टांप शुल्क लगेगा। 10 साल से कम और अधिक उम्र के आधार पर फलदार व छायादार पेड़ों का मूल्यांकन हुआ है। 10 साल पुराने शीशम पर 20 हजार और आम के पेड़ पर 15 हजार का स्टांप शुल्क लगेगा।
स्टांप शुल्क देने के बावजूद भू-स्वामी संपत्ति पर लगे पेड़ों को काट नहीं सकते। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। नए सर्किल रेट पर 100 से अधिक आपत्तियां आई हैं। भूमि अधिग्रहण प्रभावित जिन क्षेत्रों में आसपास के गांव में अलग-अलग रेट निर्धारण की आपत्तियां हैं। वहां पर राजस्व टीम जा रही है। निस्तारण के बाद सुनवाई के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। नए सर्किल रेट में शहरी क्षेत्र में 40 से 45% और ग्रामीण क्षेत्र में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी की गई है।
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स्टांप शुल्क देने के बावजूद भू-स्वामी संपत्ति पर लगे पेड़ों को काट नहीं सकते। इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। नए सर्किल रेट पर 100 से अधिक आपत्तियां आई हैं। भूमि अधिग्रहण प्रभावित जिन क्षेत्रों में आसपास के गांव में अलग-अलग रेट निर्धारण की आपत्तियां हैं। वहां पर राजस्व टीम जा रही है। निस्तारण के बाद सुनवाई के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। नए सर्किल रेट में शहरी क्षेत्र में 40 से 45% और ग्रामीण क्षेत्र में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी की गई है।
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एक लाख का कुआ, 80 हजार का नलकूप
अंतरित संपत्ति में पेड़ के अलावा नलकूप के लिए 80 हजार रुपये का मूल्यांकन हुआ है। जबकि कुएं पर एक लाख रुपये का स्टांप शुल्क भूमि से अतिरिक्त देय होगा। संपत्ति में खुली छत्त की अलग-अलग दर निर्धारित की गई है।
ये पेड़ों का स्टांप शुल्क
- शीशम: 10 से 20 हजार
- नीम: 5 से 8 हजार
- आम: 10 से 15 हजार
- अमरूद: 4 से 5 हजार
-अन्य फलदार: 2 से 5 हजार
- अन्य छायादार: 4 से 10 हजार
(नोट: कीमत रुपये में प्रति पेड़)
ये भी पढ़ें-UP: सड़क पर भरे पानी में फैला करंट...तड़प-तड़पकर छात्र की माैत, देखते रहे लोग; बचाने की नहीं जुटा सके हिम्मत
अंतरित संपत्ति में पेड़ के अलावा नलकूप के लिए 80 हजार रुपये का मूल्यांकन हुआ है। जबकि कुएं पर एक लाख रुपये का स्टांप शुल्क भूमि से अतिरिक्त देय होगा। संपत्ति में खुली छत्त की अलग-अलग दर निर्धारित की गई है।
ये पेड़ों का स्टांप शुल्क
- शीशम: 10 से 20 हजार
- नीम: 5 से 8 हजार
- आम: 10 से 15 हजार
- अमरूद: 4 से 5 हजार
-अन्य फलदार: 2 से 5 हजार
- अन्य छायादार: 4 से 10 हजार
(नोट: कीमत रुपये में प्रति पेड़)
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