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पूर्व एसएसआई के गैर जमानती वारंट जारी

Tue, 28 Jan 2020 10:33 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2020 10:33 PM IST
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ssi non bailable warrant
मैनपुरी। कोतवाली में वर्ष 2017 में दर्ज जानलेवा हमले के मामले में गवाही के लिए अदालत नहीं आने पर अपर जिला जज शक्ति सिंह ने तत्कालीन एसएसआई ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसे तामील कराने केे लिए एसपी बिजनौर को भेजने के साथ ही पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा है। मामले की सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय कर दी है।
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थाना कोतवाली के मोहल्ला अग्रवाल निवासी सुशील वाल्मीकि को मोहल्ले के ही अरविंद वाल्मीकि ने गोली मारकर घायल कर दिया था। सुशील के चाचा रामचंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में अरविंद जेल में बंद है। मुकदमे में कोतवाली के तत्कालीन एसएसआई सुदेशपाल सिंह की अदालत में गवाही होनी है। उनके अदालत में नहीं आने से मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही है।
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सुदेश पाल सिंह की गवाही करानेे के लिए अपर जिला जज शक्ति सिंह ने नौ और 24 जनवरी को ईमेल के माध्यम से एसपी बिजनौर को सूचना भेजी, लेकिन सुदेश पाल सिंह अदालत में गवाही के लिए अदालत में नहीं आए।
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मंगलवार को आरोपी अरविंद जेल से अदालत में पहुंचा। सुदेश पाल के नहीं आने के कारण मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। नाराजगी जताते हुए अपर जिला जज ने सुदेश पाल सिंह के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मामले की सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। सुदेशपाल सिंह बिजनौर जिले के थाना धामपुर में तैनात हैं।
महानिदेशक को लिखा पत्र
अपर जिला जज ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। इसमें कहा है एसपी बिजनौर ने भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कराया है। जबकि उनको दो बार ई मेल के माध्यम से सूचना भेजी गई है। एसपी बिजनौर को न्यायालय के आदेश का पालन कराने केे निर्देश दें।

शीघ्र निस्तारण केे हैं निर्देश
इस मामले में हाईकोर्ट ने मुकदमे को शीघ्र निस्तारित करने केे निर्देश दिए हैं। सुदेश पाल सिंह की गवाही नहीं हो पाने से मुदकमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अपर जिला जज ने आदेश में कहा है तत्कालीन एसएसआई सुदेशपाल सिंह न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
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