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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sri Krishna Janmabhoomi: Shahi Masjid Idgah Land Dispute Case Hearing Date For 5 April

श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला: हिंदू आर्मी के दावे पर जवाब के लिए मुस्लिम पक्ष ने मांगा समय

Wed, 10 Mar 2021 05:59 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 10 Mar 2021 05:59 PM IST
सार

  • अदालत ने पांच अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की 
  • हिंदू आर्मी चीफ ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस फाइल किया था

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Sri Krishna Janmabhoomi: Shahi Masjid Idgah Land Dispute Case Hearing Date For 5 April
श्रीकृष्ण जन्मस्थान के बाहर तैनात सुरक्षा बल का जवान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव के दावे पर सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव की ओर से वकालतनामा दाखिल कर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया।
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अदालत ने पांच अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2020 को हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस फाइल किया था। कई दौर की सुनवाई के बाद 20 फरवरी को अदालत में केस दर्ज हो गया और सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय की थी।
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बुधवार को अदालत में हाजिर हुए शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने वकालतनामा दाखिल कर जवाब के लिए समय मांगा, जबकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि संस्थान के सचिव कपिल शर्मा आदि की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। मनीष यादव ने बताया अदालत ने सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख तय की है।
 

पांच अधिवक्ताओं के मामले में 13 अप्रैल को होगी सुनवाई
अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह व चार अन्य अधिवक्ताओं के दावे पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। उनके द्वारा दावे में परिवर्तन किए जाने को लेकर प्रार्थनापत्र दिया गया। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल तय की है।

अधिवक्ताओं ने 19 फरवरी को सीनियर सिविल जज की अदालत में दावा दाखिल किया था। दूसरे दिन 20 फरवरी को दावे दर्ज कर लिए गए। सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की थी। बुधवार को बहस के दौरान अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के साथ अधिवक्तागण काव्या सिंह, अंकित तिवारी, वरुण कुमार मिश्रा, सूर्यकांत सिंह व दीपक ने कुछ परिवर्तन के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अदालत ने अगली तारीख 13 अप्रैल दी है।
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