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श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण: कोर्ट में शाही ईदगाह पक्ष ने किया अमीन कमीशन का विरोध, 9 मार्च को सुनवाई

Sat, 20 Feb 2021 09:44 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 20 Feb 2021 09:44 AM IST
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Sri Krishna Janmabhoomi case Shahi Idgah lawyer opposed Amin commission in Mathura court
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर और पास में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा। - फोटो : अमर उजाला

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन विवाद को लेकर वादी केशवदेव महाराज की ओर से अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को भी सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनोदिया की अदालत में अमीन कमीशन को मौके पर शाही ईदगाह भेजने की मांग की। इसका प्रतिवादी पक्ष शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने विरोध किया। 

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तनवीर अहमद और दूसरे प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने भी अदालत से अमीन कमीशन के प्रार्थना पत्र की प्रति मांगी। अदालत ने केस में नौ मार्च की तारीख तय की है। उधर, हिन्दू आर्मी के दावे के केस में अदालत ने एक बार फिर वाद को दर्ज करने के प्रश्न पर आदेश को सुरक्षित कर लिया है।
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आठ फरवरी को ठाकुर केशवदेव को वादी बनाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से अमीन कमीशन को मौके पर मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर लगी पच्चीकारी व अन्य अवशेषों की अमीन कमीशन के माध्यम से रिपोर्ट मंगाने की मांग की थी। 

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अब नौ मार्च को होगी सुनवाई

अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 19 फरवरी तय की थी। शुक्रवार को उनके अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने अदालत में अमीन कमीशन भेजकर रिपोर्ट की मांग की गई। जिसका अदालत में मौजूद प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने मौखिक रूप से विरोध किया गया। 

उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई सूचना ही प्राप्त नहीं है। लिहाजा उन्हें अमीन कमीशन भेजने संबंधी प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए। अदालत में मौजूद अन्य प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने भी अदालत से इसकी लिखित प्रति मांगी। 

अदालत ने कमीशन के मुद्दे पर दोनों का पक्ष सुनने के लिए नौ मार्च की तारीख तय की है। वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब अमीन कमीशन पर नौ मार्च को सुनवाई होगी। उधर, हिन्दू आर्मी चीफ मनीष यादव के दावे पर अदालत द्वारा शुक्रवार को भी कोई निर्णय नहीं दिया गया। वादी ने बताया कि अदालत ने शनिवार के लिए निर्णय सुरक्षित रखा है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान संबंधी प्रकरण

- 23 सितंबर 2020 वादी रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया। जो दर्ज नहीं हो सका अब उसकी सुनवाई रिवीजन के रूप में अदालत में चल रही है। 22 मार्च को जिला जज की अदालत में तारीख है।
- 15 दिसंबर 2020 को  हिन्दू आमी चीफ मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस फाइल किया है। कई दौर की सुनवाई के बाद भी अभी तक केस दर्ज नहीं हो सका है। केस दर्ज होने के निर्णय पर 19 फरवरी की तारीख लगाई थी, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 19 फरवरी को आदेश सुरक्षित रखा है।
- 23 दिसंबर 2020 को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समित के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया। इसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दर्ज हो गया। 8 फरवरी 2021 को कमीशन की मांग की थी। अमीन कमीशन पर अब सुनवाई 9 मार्च को होगी।
- दो फरवरी ठाकुर केशव मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया। 4 फरवरी को केस दर्ज हो गया। अब अदालत ने 8 मार्च की सुनवाई की तारीख लगाई है।
- 19 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन में हिन्दू आर्मी चीफ के केस में अधिवक्ता रहे शैलेन्द्र सिंह व उनके साथ चार अन्य अधिवक्ता साथियों ने श्री कृष्ण विराजमान के भक्त बनकर वाद दाखिल किया है। इस वाद में अदालत ने आदेश को सुरक्षित कर लिया है।
 
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