फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sri Krishna Janmabhoomi case hearing in Mathura court

श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला: चौथे केस में छह फरवरी को आ सकता है फैसला

Fri, 05 Feb 2021 12:10 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 05 Feb 2021 12:10 AM IST
विज्ञापन
Sri Krishna Janmabhoomi case hearing in Mathura court
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर, मथुरा - फोटो : अमर उजाला

मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह से संबंधित जमीन विवाद को लेकर दाखिल दावे पर छह फरवरी को फैसला आ सकता है। यह दावा ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव के सेवायत ने दाखिल किया है। इस पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में वाद दर्ज होगा या नहीं, इस पर छह फरवरी को फैसला आ सकता है। 

विज्ञापन


एक के बाद एक श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर दावे किए जा रहे हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ एक ही दावा अदालत में दर्ज हो सका है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से श्रीकृष्ण विराजमान को वादी बनाया गया, जिसकी प्रकीर्ण वाद में जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है। 
विज्ञापन


इसके बाद हिंदू आर्मी के प्रमुख मनीष यादव ने वाद दाखिल किया, जिसमें केस दर्ज होने पर अभी तक निर्णय नहीं आ सका है। जबकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट की ओर से दाखिल किया गया वाद दर्ज हो गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

दो फरवरी को ठाकुर केशवदेव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव द्वारा सेवायत पवन कुमार शास्त्री के माध्यम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया गया है। यह चौथा दावा है। इसमें 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है।

गुरुवार को केस के दर्ज होने को लेकर अदालत में बहस होनी थी, लेकिन न्यायाधिकारी छाया शर्मा के अवकाश पर होने के कारण इस केस की सुनवाई एडीजे-6 की देवकांत शुक्ला की अदालत में की गई। इसमें वादी पवन कुमार के अधिवक्ता एडवोकेट आरएस भारद्वाज ने बहस की। अदालत ने इसके निर्णय के लिए छह फरवरी की तारीख तय की है। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि केस के दर्ज होने पर अदालत छह फरवरी को निर्णय दे सकती है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed