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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हिंदू आर्मी चीफ और पांच अधिवक्ताओं के दावे अदालत ने किए स्वीकार

Sat, 20 Feb 2021 07:38 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 20 Feb 2021 07:38 PM IST
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Sri Krishna Janmabhoomi and Shahi Masjid Idgah land dispute case hearing in mathura court
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा - फोटो : अमर उजाला

मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधिकारी नेहा बनोदिया ने शनिवार को हिंदू आर्मी चीफ व पांच अधिवक्ताओं द्वारा मिलकर किए गए दावों को स्वीकार कर लिया है। अब दोनों ही दावों में प्रतिवादियों को नोटिस भेजा जाएगा। अदालत में 10 मार्च को दोनों दावों पर सुनवाई होगी। बता दें कि 15 दिसंबर 2020 को हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस फाइल किया था।

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श्रीकृष्ण जन्मस्थान की कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन को पाने के लिए हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने दाखिल किए गए दावे पर लगातार सुनवाई चलती रही। मनीष ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बताया था। शनिवार को उनका दावा अदालत ने स्वीकार करते हुए केस दर्ज कर लिया। 
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लखनऊ के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह व चार अन्य द्वारा शनिवार को अपने आपको विराजमान श्रीकृष्ण का भक्त बताया और दावा किया। इन दावे को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया। मनीष यादव ने बताया कि उनका दावा अदालत ने स्वीकार कर लिया है। वहीं अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनका दावा भी अदालत ने स्वीकार कर लिया है। 

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