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आगरा: पूर्व विधायक के पुत्रों को सत्र न्यायालय से भी नहीं मिली राहत, जानें पूरा मामला
Thu, 19 Oct 2023 08:33 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 19 Oct 2023 08:33 PM IST
सार
पूर्व विधायक के पुत्र 2020 में चेक डिसऑनर होने के मामले में तलब किए गए थे। उन्होंने आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल की
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- फोटो : istock
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विस्तार
आगरा में पूर्व विधायक के पुत्रों को अदालत ने चेक डिसऑनर होन के मामले में 2020 में तलब किया था। उन्होंने आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल की। अपर जिला जज -3 ज्ञानेंद्र राव ने रिवीजन कर राहत देने से इन्कार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखा।
मामले के अनुसार प्रशांत वाधवानी ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग के पुत्रगण वैभव गर्ग, सौरभ गर्ग के खिलाफ चेक डिसऑनर होने के मामले में मुकदमा प्रस्तुत किया। एसीजेएम-2 ने 31 जुलाई 2020 को उन दोनों को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए थे।
मगर, विधायक पुत्रों ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया।
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मामले के अनुसार प्रशांत वाधवानी ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग के पुत्रगण वैभव गर्ग, सौरभ गर्ग के खिलाफ चेक डिसऑनर होने के मामले में मुकदमा प्रस्तुत किया। एसीजेएम-2 ने 31 जुलाई 2020 को उन दोनों को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए थे।
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मगर, विधायक पुत्रों ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया।