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Firozabad: 29 वर्ष पुराने डकैती के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास, दो महिलाओं की हो गई थी मौत

Thu, 22 Dec 2022 06:44 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 22 Dec 2022 06:44 PM IST
सार

छह दोषियों को डकैती के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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Six convicts get life imprisonment in 29-year-old dacoity case in Firozabad
court new - फोटो : istock

विस्तार

फिरोजाबाद के अपर जिला जज ग्यारह एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र रवींद्र कुमार तृतीय ने थाना जसराना के गांव नगला रंजीत में 29 वर्ष पूर्व पड़ी डकैती के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह- छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। डकैती के दौरान घायल हुई महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। 

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ये है मामला 

घटनाक्रम थाना जसराना क्षेत्र के 31 मई 1993 का है। थाना जसराना के नगला रंजीत निवासी होतीलाल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि घर पर उसके घर पर पत्नी बालादेवी, बेटा निहाल सिंह, पुत्रवधू नरायन देवी, बेटी प्रेमवती व हरप्यारी लेटे थे। इस दौरान सूरजपुर रुधैनी नगला ढाक निवासी  उसका समधी महाराज सिंह साथी भोला उर्फ राजकुमार, सुघड़ सिंह उर्फ सुघड़ा, उसका दामाद सराय मटियारी निवासी लाखन सिंह एवं शोभाराम तथा लाखन का बहनोई थाना फरिहा के कल्लू ने पत्नी बालादेवी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बचाने को दौड़े तो तमंचा रख दिया। चीख पुकार को सुनकर गांव के लोगों ने घेराबंदी कर लाइसेंसी बंदूकों से फायरिंग की। फायरिंग किए जाने के बाद बदमाश भाग गए।

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पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया आरोप पत्र

पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज ग्यारह रवींद्र सिंह तृतीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ललित बघेल एडवोकेट एवं नरेंद्र कुमार राठौर एडवोकेट ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट के कई उदाहरण को रखा। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी महावीर, भोला उर्फ राजकुमार, सुघड़ सिंह उर्फ सुघड़ा, लाखन, शोभाराम एवं कल्लू को डकैती के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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