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हत्या के मामले में छह आरोपी बरी
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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में 17 साल पहले युवक की गुप्तांग काटकर हत्या के मामले में छह आरोपियों को अदालत से बरी कर दिया। स्पेशल जज (एससी/एसटी) एक्ट प्रदीप कुमार ने यह फैसला सुनाया है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के बुर्रा निवासी सुघर सिंह की 19 अक्तूबर 2005 को गांव में गुप्तांग काटकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट गांव के खजांची, दशरथ, अवधेश, रमेश, सोमवीर तथा किशनी निवासी हरेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट भेज दी। बचाव पक्ष के वकील सुभाष चंद्र यादव ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी किए जाने की दलील दी।
लेनदेन के विवाद में हुई थी हत्या
अभियोजन के अनुसार सुघर सिंह और अवधेश के बीच रुपये के लेनदेन का विवाद था। इसे लेकर उनके बीच कई बार बहस भी हो चुकी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार रुपये के लेनदेन के विवाद में ही सुघर सिंह की नृशंस हत्या की गई।
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थाना कोतवाली क्षेत्र के बुर्रा निवासी सुघर सिंह की 19 अक्तूबर 2005 को गांव में गुप्तांग काटकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट गांव के खजांची, दशरथ, अवधेश, रमेश, सोमवीर तथा किशनी निवासी हरेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट भेज दी। बचाव पक्ष के वकील सुभाष चंद्र यादव ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी किए जाने की दलील दी।
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लेनदेन के विवाद में हुई थी हत्या
अभियोजन के अनुसार सुघर सिंह और अवधेश के बीच रुपये के लेनदेन का विवाद था। इसे लेकर उनके बीच कई बार बहस भी हो चुकी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार रुपये के लेनदेन के विवाद में ही सुघर सिंह की नृशंस हत्या की गई।
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