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मुलायम सिंह के समधी व विधायक हरिओम यादव जेल से रिहा, इस केस में हुई थी गिरफ्तारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला फिरोजाबाद
Updated Fri, 25 May 2018 09:12 AM IST
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जेल से बाहर आते सपा विधायक हरिओम यादव
- फोटो : अमर उजाला
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फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव व उनके पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव उर्फ छोटू सहित पांच लोगों की जमानत अर्जी एसीजेएम द्वितीय ने स्वीकार कर ली।
जमानत अर्जी स्वीकार होने के बाद सपा विधायक समर्थक उन्हें जेल से लेने पहुंच गए। गुरुवार शाम को सात बजे हरिओम यादव सहित पांच लोग जेल से बाहर आए। यहां से सीधे शिकोहाबाद स्थित आवास के लिए रवाना हो गए।
थाना सिरसागंज के पैगू गढ़ी निवासी श्यामवीर यादव की पीट-पीटकर हत्या के बाद अभियोग दर्ज कराने को लेकर गांव से लेकर थाने तक हंगामा हुआ था। विधायक और उनके बेटे विजय प्रताप छोटू जिला अस्पताल आए थे।
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जमानत अर्जी स्वीकार होने के बाद सपा विधायक समर्थक उन्हें जेल से लेने पहुंच गए। गुरुवार शाम को सात बजे हरिओम यादव सहित पांच लोग जेल से बाहर आए। यहां से सीधे शिकोहाबाद स्थित आवास के लिए रवाना हो गए।
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थाना सिरसागंज के पैगू गढ़ी निवासी श्यामवीर यादव की पीट-पीटकर हत्या के बाद अभियोग दर्ज कराने को लेकर गांव से लेकर थाने तक हंगामा हुआ था। विधायक और उनके बेटे विजय प्रताप छोटू जिला अस्पताल आए थे।
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इस केस में भेजे गए थे जेल
इधर, सिरसागंज एसएचओ रवींद्र दुबे ने विधायक एवं उनके बेटे सहित छह लोगों को नामजद करते हुए 50-60 अज्ञात के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, बलवे का मुकदमा दर्ज कराया था।
सोमवार देर रात को पुलिस ने जिला अस्पताल से सिरसागंज विधायक हरिओम यादव, बेटे विजय प्रताप उर्फ छोटू सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को इन्हें जेल भेज दिया था।
एसीजेएम द्वितीय अशोक कुमार यादव के कोर्ट में सुनवाई चली, लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने क्रमिनल हिस्ट्री मंगाने के लिए तीन दिन का समय ही मांगने से गुरुवार को सुनवाई की तिथि तय की गई।
मामले में सुनवाई को लेकर सुबह से गहमा-गहमी थी। दोनों ओर से लंबी बहस के बाद शाम को कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। जेल से बाहर आने के बाद सपा विधायक एवं उनके पुत्र शिकोहाबाद के लिए रवाना हो गए।
सोमवार देर रात को पुलिस ने जिला अस्पताल से सिरसागंज विधायक हरिओम यादव, बेटे विजय प्रताप उर्फ छोटू सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को इन्हें जेल भेज दिया था।
एसीजेएम द्वितीय अशोक कुमार यादव के कोर्ट में सुनवाई चली, लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने क्रमिनल हिस्ट्री मंगाने के लिए तीन दिन का समय ही मांगने से गुरुवार को सुनवाई की तिथि तय की गई।
मामले में सुनवाई को लेकर सुबह से गहमा-गहमी थी। दोनों ओर से लंबी बहस के बाद शाम को कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। जेल से बाहर आने के बाद सपा विधायक एवं उनके पुत्र शिकोहाबाद के लिए रवाना हो गए।