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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामला : मस्जिद पक्ष समेत तीन को नोटिस, 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Tue, 19 Jul 2022 09:30 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 19 Jul 2022 09:30 PM IST
सार

मंगलवार को अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह की ओर से दाखिल केस पर एडीजे-सप्तम की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। 

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Shrikrishna Janmabhoomi case court issue notice to Shahi idagh Masjid side and two other in mathura
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर चल रही सुनवाई में मंगलवार को एडीजे-सप्तम ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किए हैं। शैलेंद्र की तरफ से जिला जज राजीव भारती की अदालत में सभी मुकदमों को एकीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसकी सुनवाई एडीजे सप्तम की अदालत कर रही है।

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मंगलवार को अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह की ओर से दाखिल केस पर एडीजे-सप्तम की अदालत में सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत से सभी मुकदमों को एकीकृत करने को कहा। अदालत ने सुनवाई के बाद सभी विपक्षियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। 
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अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए पक्षकार अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने विपक्षियों श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्णभूमि ट्रस्ट और इंतजामिया कमेटी शाही ईदगाह को नोटिस भेज दिए। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने अपने केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया है। केवल तीन को ही पार्टी बनाया है। 

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